1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन भुगतान के बदलेंगे नियम, जाने क्या है `टोकनाइज़ेशन` ?

Wed, 28 Sep 2022-4:55 pm,

रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन लेनदेन में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव किया है. यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा. नियमों के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन के लिए कोड या टोकन नंबर अलग होगा और पेमेंट के लिए आपको इस कोड या टोकन नंबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करना होगा. क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकन में ऐसे बदलें -किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऐप पर सबसे पहले खरीदारी करें और भुगतान प्रक्रिया शुरू करें. -भुगतान करने के लिए अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डिटेल दर्ज करें. -भुगतान करने से पहले ‘टोकनाइज योर कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइन’ विकल्प का चयन करें. -पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जो प्राप्त ओटीपी आये उसे दर्ज करें. -ओटीपी भरते ही आपका टोकन जेनरेट हो जाएगा और अब आपके कार्ड की जगह यह टोकन इस प्लेटफॉर्म पर सेव हो जाएगा.

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