Delhi-NCR में `गंभीर` वायु प्रदूषण, डीजल से चलने वाले वाहन के प्रवेश पर रोक

Thu, 03 Nov 2022-11:44 pm,

ग्रैप के अंतिम चरण में क्या-क्या बैन होगा? जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रक ही राजधानी में आ सकेंगे(सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट) डीजल से चलने वाले मध्यम और बड़े ट्रक नहीं चल सकेंगे (जरूरी सामानों की सप्लाई से जुड़े ट्रकों को छूट) डीजल से चलने वाली कारों पर दिल्ली और इससे जुड़े शहरों में रोक (बीएस-6 और जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को छूट) एनसीआर में पीएनजी के अलावा अन्य ईंधन का इस्तेमाल करने वाली सभी इंडस्ट्री बंद, फिर चाहे वहां पीएनजी सप्लाई है या नहीं है निर्माण और तोड़ के पब्लिक प्रोजेक्ट भी बंद। इसमें हाइवे, सड़के, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि से जुड़े काम भी शामिल हैं. दिल्ली-एनसीआर की राज्य सरकारें फैसला कर सकती हैं कि अपने ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम दें. केंद्र सरकार भी फैसला कर सकता है कि वह अपने ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम लागू करे. राज्य सरकारें स्कूल, कॉलेज, संस्थान, गाड़ियों पर ऑड ईवन आदि से जुड़े फैसले ले सकती हैं.

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