सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया गर्भपात को लेकर ऐतिहासिक फैसला
Thu, 29 Sep 2022-3:14 pm,
सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को आज गर्भपात का अधिकार दे दिया. वह चाहें विवाहित हों या अविवाहित. इस ऐतिहासिक फैसले पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह के दौरान गर्भपात का अधिकार सभी को है. इस अधिकार पर महिला के विवाहित या फिर अविवाहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता.