Bihar Gun License: बिहार में किन लोगों को मिलता है हथियार रखने लाइसेंस, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

Nishant Bharti
Sep 23, 2024

बिहार में अपराध

बिहार में लगातर बढ़ते अपराध के बीच कई बार आपने आस-पड़ोस में सुना होगा कि कास हमारे पास भी लाइसेंस वाला बंदूक होता.

हथियार का लाइसेंस

क्या आपको पता है कि किसी भी इंसान को हथियार का लाइसेंस लेने के लिए क्या करना होता है.

आत्मरक्षा के लिए

आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत प्रशासन किसी भी इंसान को उसके आत्मरक्षा के लिए से लाइसेंस लेकर हथियार का लाइसेंस देता है.

उम्र सीमा

आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल का लाइसेंस हासिल करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.

भारत का नागरिक

हथियार का लाइसेंस के लिए ये जरूरी है आवेदक भारत का नागरिक हो.

मानसिक रूप से स्वस्थ

साथ ही आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होन चाहिए इसके अलवा उसपर कोई सरकारी बकाया नहीं होना चाहिए.

जरूरी शर्त

इसके साथ हथियार के आवेदन करने के लिए एक और जरूरी शर्त होता है.

जान को खतरा

इसमें आपको कारण बताना होता है कि आपकी जान को खतरा है.

कौन करता है जारी?

हथियार का लाइसेंस डीएम यानी जिलाधिकारी, जिला कलक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी जारी करते हैं.

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