नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में हुए दंगों (Delhi riots) के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) के शोधछात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam)  को 4 दिन की पुलिस हिरासत (Police Custody) में भेज दिया. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल (Special Cell) ने शरजील को दंगे के सिलसिले में मंगलवार को गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत की गई. उसे 2 दिन पहले असम (Assam) से प्रोडक्शन वारंट (production warrant) पर दिल्ली लाया गया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सच से सामना
दिल्ली पुलिस ने शरजील की 5 दिन की हिरासत के लिए अर्जी दायर की थी. अवर सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शरजील के वकील की याचिका पर 5 दिन के दौरान उनके मुवक्किल से 2 वैधानिक साक्षात्कार की अनुमति दी. अदालत की कार्यवाही के दौरान शरजील की वकील सुरभि धर ने 5 दिन की पुलिस हिरासत मांगे जाने का विरोध किया और अदालत से पुलिस हिरासत की अवधि कम करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपी दिल्ली में दंगे होने से 1 महीना पहले से न्यायिक हिरासत में था, इसलिए 5 दिन की हिरासत वांछित नहीं है.


ये भी पढ़ें- JEE, NEET परीक्षा स्थगित करने की मांग के बीच 14 लाख उम्मीदवारों ने डाउनलोड किए प्रवेश पत्र


ये है मामला
दिल्ली पुलिस ने सीएए (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ कई जगह हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील के खिलाफ 25 जुलाई को आरोपपत्र दाखिल किया था.


LIVE TV