Olympian Sushil Kumar: दिल्ली की अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में ओलंपियन सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. रेसलर सुशील कुमार और अन्य 17 आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और अन्य धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किए. कोर्ट ने 2 फरार आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं. 


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क्या है पूरा मामला? 


लगभग तीन सप्ताह तक फरार रहने के बाद सुशील कुमार को दिल्ली के मुंडका इलाके से सह-आरोपी अजय के साथ छत्रसाल स्टेडियम में एक 23 वर्षीय पहलवान की मौत में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.


पुलिस के अनुसार सुशील कुमार और उसके साथियों ने राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में चार मई को साथी पहलवान 23 वर्षीय सागर धनखड़ और उसके दो दोस्तों के साथ मारपीट की. तीनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. धनखड़ की बाद में मृत्यु हो गई.


दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, आरोपी मामले का मास्टरमाइंड है और उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश रची थी, जिसमें हरियाणा और दिल्ली के अपराधियों सहित हथियारों की व्यवस्था की गई थी. पिछले साल 18 मई को सुशील कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने कहा था कि मामले में एकतरफा कार्रवाई की जा रही है. अदालत ने हालांकि सुशील कुमार की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने सुशील कुमार को साजिशकर्ता बताया और कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं. 


दिल्ली पुलिस ने इस साल मार्च में सुशील कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि मामले में चश्मदीद चैंपियन पहलवान से इतना डरे हुए हैं कि वे सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे. जमानत याचिका में सुशील कुमार ने कहा कि पुलिस ने उनकी झूठी और दोषी छवि पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मीडिया को गलत तरीके से उनके और प्रसिद्ध गैंगस्टरों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए गलत जानकारी दी. सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेजल और 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया था. 


 


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