Manish Sisodia: आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ी
Manish Sisodia News: इसके साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें.
Manish Sisodia: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है. इसके साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें.
गौरतलब है कि सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है. वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया और तीन अन्य के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. सिसोदिया के अलावा आरोपपत्र में अर्जुन पांडे, बुची बाबू गोरंटला और अमनदीप ढाल के भी नाम हैं. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने इसे 27 मई को आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया.
सीबीआई ने अपने पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने शराब नीति के संबंध में टिप्पणी/सुझाव मांगने की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) के अध्यक्ष जाकिर खान के माध्यम से अपने हिसाब से कुछ ईमेल मंगवाए थे.
जांच एजेंसी ने दावा किया है कि सिसोदिया पूर्व आबकारी आयुक्त रवि धवन द्वारा 13 अक्टूबर 2020 को सौंपी गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों से खुश नहीं थे और उन्होंने नए आबकारी आयुक्त राहुल सिंह को आम जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए आबकारी विभाग के पोर्टल पर रिपोर्ट डालने का निर्देश दिया. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने आबकारी विभाग द्वारा तैयार कैबिनेट नोट के मसौदे को नष्ट कर दिया जिसे 28 जनवरी 2021 को हुई बैठक में मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया था.
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