Delhi Government School Admission Guidelines 2022: क्या आप दिल्ली (Delhi) के सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. दिल्ली सरकार ने नर्सरी और प्राइमरी क्लास में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है.


शिक्षा निदेशालय ने जारी की गाइडलाइन


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दिल्ली (Delhi) सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से सेशन 2022-23 में खाली पड़ी सीटों को भरने के संबंध में बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए गए. आदेश में कहा गया है कि दूसरी से पांचवीं कक्षा में 11 मई से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे. अगर किसी पैरंट्स के पास अपने बच्चों के आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं तो भी उन्हें एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा.


अधूरे कागजों पर भी मिलेगा दाखिला


गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग, अनाथ, प्रवासी या बेघर बच्चों के पास अगर दाखिले से जुड़े पूरे कागज नहीं होते हैं तो वे भी इन स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं. किसी भी सरकारी स्कूलों में इन बच्चों को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा. 


गैप ईयर के बावजूद रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म


शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में कहा, अगर कोई विद्यार्थी पिछले 2 साल में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहा हो और वह स्कूल में दोबारा से दाखिला लेना चाहता हो तो वह भी खाली पड़ी सीटों पर अप्लाई कर सकता है. स्कूल प्रशासन गैप ईयर बताकर ऐसे बच्चों को एडमिशन फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे. 


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खाली सीटों पर होंगे दाखिले


बताते चलें कि दिल्ली के स्कूलों में सीबीएसई का पैटर्न फॉलो किया जाता है. वहां पर 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है और 31 मार्च को रिजल्ट देने के साथ ही सेशन खत्म हो जाता है. नए सेशन में दाखिला देने के लिए हर साल जनवरी-फरवरी में फॉर्म निकाले जाते हैं. जिसके आधार पर बच्चों का एडमिशन होता है. उसके बाद जो सीटें खाली बची रह जाती हैं, उसके लिए अप्रैल के बाद फॉर्म निकाले जाते हैं.


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