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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने पर अपने अभिभावकों के साथ अदालत आए 52 बच्चों के लिए समोसा और जूस लाने का आदेश दिया. अदालत कक्ष में बच्चों और उनके अभिभावकों की भीड़ देखने के बाद न्यायमूर्ति मित्तल ने उनके वहां आने के बारे में पता लगाया और उनकी परेशानी पर चिंता जताई. 


अदालत ने दिल्ली सरकार को दिए आदेश
न्यायमूर्ति मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार से ऐसे 400 छात्रों तथा अन्य को दाखिला देने को कहा जिनका विवरण अदालत को दिया गया.सुनवाई के बीच ही न्यायमूर्ति मित्तल ने छात्रों की ओर से याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ सोशल जूरिस्ट के वकील अशोक अग्रवाल से बच्चों को कैंटीन ले जाकर उन्हें समोसा खिलाने को कहा. इन सभी छात्रों की उम्र छह से 15 साल के बीच थी. 


बाद में , न्यायाधीश ने अपने निजी सचिव को बुलाया और उनसे बच्चों के लिए समोसा और जूस लाने को कहा. उन्होंने बच्चों से बिना जलपान किये नहीं जाने को कहा.सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से मामले पर गौर करने को कहा . 


(इनपुट - भाषीा)