Assembly Election 2021: अदालत पहुंचा रैलियों में मास्क का मामला, HC ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान मास्क नहीं पहनने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग (Election Commission) को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान मास्क नहीं पहनने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गया है. दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजकर चुनाव प्रचार के दौरान भी मास्क (Mask) की अनिवार्यता को लेकर जवाब मांगा है.
चुनाव प्रचार में बिना मास्क क्यों दिख रहे हैं लोग: हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई के दौरान पूछा है कि आखिर चुनाव प्रचार (Election Campaign) के दौरान लोग बिना मास्क (Mask) के क्यों दिख रहे हैं? यह याचिका थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी ऐंड सिस्टेमेटिक चेंज के चेयरमैन विक्रम सिंह की ओर से दायर की गई थी, जो यूपी पुलिस के डीजीपी रहे हैं.
हाई कोर्ट में दायर याचिका में की गई थी ये मांग
विक्रम सिंह की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, अन्य प्लेटफॉर्म्स और सामग्री पर चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी देनी चाहिए. इसके अलावा याचिका में चुनाव आयोग के द्वारा डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाने का आदेश देने की भी मांग की गई है.
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30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है, जब वह विक्रम सिंह की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी. मुख्य याचिका में सिंह ने ऐसे प्रचारकों एवं प्रत्याशियों को विधानसभा चुनावों में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं.
कार में अकेले सफर करने पर मास्क लगाना जरूरी: HC
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कार को पब्लिक प्लेस बताते हुए अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क लगाने का आदेश दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें अकेले कार चालक के मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने का विरोध किया गया था. कोर्ट ने कहा, 'भले ही कार में एक ही व्यक्ति हो, लेकिन है तो यह पब्लिक स्पेस ही. कोरोना महामारी के दौरान एक व्यक्ति के लिए गाड़ी चलाते हुए मास्क पहने रखना जरूरी है.'