Terror Funding case: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद रशीद इंजीनियर की एक याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने संसद की कार्यवाही में भाग के लिए टेरर फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत मांगी है. न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा, 'सुनवाई की अगली तारीख से पहले आवश्यक कार्यवाही की जाए.' लोकसभा सदस्य रशीद ने कहा कि वह संसद के आगामी बजट सेशन में भाग लेना चाहते हैं, जो 31 जनवरी को शुरू होगा और चार अप्रैल को समाप्त हो जाएगा.


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एनआईए की तरफ से पेश सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश मांगेंगे।. इसके अलावा रशीद ने बजट सेशन के दौरान अभिरक्षा पैरोल भी मांगी है. यह याचिका एनआईए द्वारा मामले में उन्हें जमानत दिए जाने के मुद्दे पर उनकी पेंडिंग पिटीशन का हिस्सा है. 


रशीद ने कोर्ट से किया ये आग्रह
रशीद की मुख्य याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि या तो निचली अदालत को उनकी लंबित जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया जाए या हाईकोर्ट मामले पर खुद निर्णय करे. सुनवाई के दौरान लूथरा ने कहा कि हाईकोर्ट  प्रशासन ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है.


अदालत ने एजेंसी से मांगा जवाब 
दरअसल,  23 जनवरी को हाईकोर्ट ने मामले में एनआईए का रुख पूछा था और इसे 30 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था. जिसपर आज अदालत ने केंद्रीय एजेंसी से जवाब मांगा है. इंजीनियर रशीद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे. एनआईए ने उन्हें आतंकी-फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार था. वो इस मामले में 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. ( भाषा इनपुट के साथ )