Agnipath scheme: युवाओं के बढ़ते विरोध के बाद Backfoot पर केंद्र सरकार, स्कीम में किए ये बड़े बदलाव
अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) की नई योजना का ऐलान केंद्र सरकार (Central government) ने 14 जून, 2022 को किया था. इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) तीनों सेना प्रमुखों के साथ सेना में भर्ती स्कीम की खूबियां तक गिनाई थी.
नई दिल्ली: अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) की नई योजना का ऐलान केंद्र सरकार (Central government) ने 14 जून, 2022 को किया था. इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) तीनों सेना प्रमुखों के साथ सेना में भर्ती स्कीम की खूबियां तक गिनाई थी. केंद्र के ऐलान के बाद देश के युवाओं ने इस योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया.
बता दें कि आज इस केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है. क्योंकि युवाओं की नाराजगी 4 साल की सेवा को लेकर है. युवाओं के साथ कई बड़े नेताओं ने भी इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि '18 साल में नौकरी शुरू कर युवा 22 साल में बेरोजगार हो जाएंगे तो इसके बाद उनका क्या होगा?'
खबरों की मानें तो इस योजना के खिलाफ देशभर में युवाओं का जमकर विरोध देखने को मिला और 16 -17 और 18 जून को भयानक विरोध किया, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और सरकार ने एक के बाद एक कई बदलाव किए. अग्निवीरों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि हर साल अग्निपथ स्कीम से बाहर होने वाले 75% कैडर का क्या होगा?
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बैकफुट पर सरकार
रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने ऐलान करते हुए कहा कि आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% तक आरक्षण (Reservation) मिलेगा. ये 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और दूसरे सिविलियन पोस्ट (civilian post) और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा. यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अलावा होगा.
बीते शनिवार 18 जून गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए ऐलान करते हुए कहा था कि जब अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद बाहर आते हैं तो उनके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स की नौकरियों में उन्हें 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इसी के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती में उपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी. जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी.
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आयु सीमा में छूट
अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद कई छात्रों ने इस बात का भी विरोध किया कि पिछले दो सालों में कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हुई हैं और अग्निपथ स्कीम के तहत जरूरी उम्र सीमा के दायरे से बाहर आ जाएंगे. इस स्कीम के तहत उम्र सीमा साढ़े 17 साल से 21 साल तक है. इस विरोध के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक और संशोधन किया. जिसमें रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि यह रियायत सिर्फ इसी साल 2022 की भर्ती प्रक्रिया में ही लागू होगी.
अग्निपथ स्कीम के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
आपको बता दें कि अग्निवीरों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है. जिसके बाद उन्हें 4 साल तक नौकरी करनी होगी. इस परेशानी से निदान पाने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS) के जरिए उन्हें 12वीं तक पढ़ाई करने का विकल्प दिया है. इसके लिए NIOS जरूरी बदलाव करने जा रहा है. इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 3 साल का विशेष स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री लॉन्च करने का फैसला किया है.
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