Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ED ने जवाब दाखिल किया. शराब घोटाले मामले में SC में दाखिल जवाब में ED का कहना है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर सबूत खत्म किए गए. अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपी सबूत खत्म करने में शामिल रहे हैं. 


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केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का ED ने दिया जवाव
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का जवाव देते हुए ED ने कहा है कि केजरीवाल से पूछताछ के लिए ED ने 9 बार समन जारी किया. मगर वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए. उन्होंने जांच से बचने की कोशिश की. हाईकोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से संरक्षण जैसी राहत नहीं ले पाए, उसके बाद ही 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई.  


सबूत के चलते गिरफ्तारी होने से स्वतंत्रता या निष्पक्षता प्रभावित नहीं होती
ED ने कहा कि केजरीवाल की ये दलील ठीक नहीं कि चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ है. कोई भी शख्श, चाहे उसका राजनीतिक रसूख कितना भी बड़ा हो, अगर पर्याप्त सबूत के चलते उसकी गिरफ्तारी होती है तो इससे चुनाव प्रकिया की स्वतंत्रता या निष्पक्षता प्रभावित नहीं होती. अगर ये दलील मान ली जाए तो फिर तो आपराधिक पृष्ठभूमि के सारे राजनेता गिरफ्तार होने से बच जाएंगे. 


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बड़े पैमाने पर सबूत खत्म किए गए- ED 
इसी के साथ ईडी ने अपने जवाब में यह भी कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर सबूत खत्म किए गए. अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपी सबूत खत्म करने में शामिल रहे हैं. इस दरम्यान कुल 36 लोगों की ओर करीब 170 फोन या तो बदले गए/ या फिर खत्म कर दिए गए. ED ने SC में जवाब अरविंद केजरीवाल की उस याचिका के जवाब में दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की थी.  


15 अप्रैल को हुई सुनवाई में SC ने ED को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने ED से 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. वहीं केजरीवाल की ओर से पेश वकील से कहा था कि अगर वो ED की ओर से दाखिल लिखित दलीलों पर कोई जवाब दाखिल करना चाहते है तो 27 अप्रैल तक दाखिल कर दे. कोर्ट ने 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में आगे सुनवाई की बात कही थी. ऐसे में उम्मीद है कि अगले हफ्ते किसी दिन केजरीवाल की याचिका सुनवाई पर आएगी.