Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस अफसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादास्पद चुनाव का वीडियो देखने के बाद इसे लोकतंत्र का मजाक बताया. SC इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को करेगा, जिसकी वजह से मंगलवार को पेश होने वाले  चंडीगढ़ निगम के बजट पर भी रोक लगा दी गई है. 


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क्या है पूरा मामला
30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में AAP और कांग्रेस के 'इंडिया' गठबंधन हार का सामना करना पड़ा, जबकि गठबंधन के पास पार्षदों की संख्या ज्यादा थी. इस चुनाव में BJP उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत हुई. उन्हें 16 वोट मिले. वहीं AAP-कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले.


मेयर चुनाव का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर कुछ लिखते हुए देखे जा रहे थे. बाद में 8 वोटों को पीठासीन अधिकारी द्वारा अमान्य करार दे दिया गया. AAP द्वारा चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद ये मामला SC में पहुंचा.  आप पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पीठासीन अधिकारी को  कड़ी फटकार लगाई है.


SC में इस मामले में की शुरुआत के दौरान मनु सिंघवी ने कोर्ट में एक पेन ड्राइव दी और हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया. सिंघवी ने कहा कि कमिश्नर ने रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया था. हमारे 20 पार्षद थे और बीजेपी के 16. वोटिंग में 36 लोग वोट करते हैं. ऑफिसर ने 8 लोगों को अयोग्य करार दिया, ये सभी लोग हमारे थे. ऐसे में हमारे वोट 20 से घटकर 12 हो गए. हाई कोर्ट ने बैलेट को सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि 3 हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया.


इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के समय का वो वीडियो देखा, जिसमें वोट को अयोग्य ठहराया जा रहा था. इसके बाद CJI ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ये बैलेट पेपर हैं? वो हिस्सा कहा हैं,  जिसमें आप दावा कर रहे है की ऑफिसर बैलेट पेपर ले कर चले गए. वीडियो को देखने के बाद CJI ने इसे लोकतंत्र का मजाक है बताया और कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है. इस दौरान CJI ने नोटिस जारी करते हुए कहा क चुनाव की पवित्रता बरकरार रखने के लिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव की डिटेल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा होंगे. बैलेट पेपर, वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब दस्तावेज रजिस्टर जरनल के पास शाम पांच बजे तक जमा करेंगे. वहीं चंडीगढ़ निगम का बजट सत्र मंगलवार को नही पेश होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बजट पेश न करने के लिए कहा है. अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा.