Arvind Kejriwal: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में CM केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ED द्वारा लगातार समन भेजे जाने के बाद भी CM केजरीवाल पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ED ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया. ED सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


IPC की धारा 174 के तहत शिकायत
समाचार एजेंसी ANI ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है, जिसके अनुसार, 'ED ने कथित तौर पर जानबूझकर जारी किए गए पहले तीन समन की अवज्ञा करने के लिए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की है. अदालत ने इसका संज्ञान लिया है. ऐसा बताया जा रहा है कि सीएम पर मुकदमा चलाया जा सकता है. अदालत के सामने सवाल समन की वैधता के बारे में नहीं है, बल्कि केजरीवाल की ओर से जानबूझकर उक्त तीन समन की अवज्ञा करने के कथित गैरकानूनी कृत्य के बारे में है- ईडी सूत्र'



 


ED ने जारी किए 6 समन 
ED ने CM केजरीवाल को पहली बार 2 नवंबर 2023 को पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसे CM केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजरअंदाज किया. इसके बाद CM मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली को संबोधित करने चले गए थे. 21 दिसंबर 2023 को ED ने CM केजरीवाल को पूछताछ के लिए दूसरा समन भेजा था, उस समय भी केजरीवाल समन में पेश नहीं हुए और वो पंजाब के होशियापुर में कार्यक्रम करने चले गए. इसके बाद ED ने तीसरी बार 3 जनवरी को, चौथी बार 18 जनवरी और फिर 2 फरवरी 2024 को समन जारी करते हुए CM केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया. कोर्ट में मामला जाने के बाद 14 फरवरी को एक बार फिर CM केजरीवाल को पूछताछ के लिए छठा समन भेजा गया. 


CM ने कहा- मामला कोर्ट में 
CM केजरीवल ने आज छठे समन में भी पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया. CM ने कहा कि अब ED के समन की वैधता का मामला कोर्ट में है. ED खुद कोर्ट गई, इसलिए अब बार-बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करें. दरअसल, ED द्वारा कोर्ट में मामला दर्ज कराने के बाद कोर्ट ने 17 फरवरी को CM केजरीवाल को पेश होने के लिए समन जारी किया था. दिल्ली बजट सत्र की वजह से केजरीवाल VC के जरिए कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में वो व्यक्तिगत रूप से आएंगे. अब इस मामले की सुनवाई 16 मार्च को होगी.