नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण में तेजी से इजाफा हो रहा है, शुक्रवार को एक बार फिर राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)-309 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. इससे पहले गुरुवार को AQI में सुधार दर्ज किया गया था, जिसके बाद GRAP के तीसरे चरण की पाबंदिया हटाकर, दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. 


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AQI के स्तर के आधार पर हवा की कैटेगरी 
– 0-50 के बीच AQI 'अच्छा'
– 51-100 के बीच AQI 'संतोषजनक'
– 101-200 के बीच AQI 'मध्यम'
– 201-300 के बीच AQI 'खराब'
– 301-400 के बीच AQI 'बेहद खराब'
– 401 से 500 के बीच AQI 'गंभीर श्रेणी'


AQI के स्तर के आधार पर GRAP को 4 कैटेगरी में लागू किया जाता है, सभी कैटेगरी में अलग-अलग प्रतिबंध होते हैं. 


GRAP के तीसरे चरण में इन चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जो हटा लिए गए हैं
-अस्पताल, रेल, मेट्रो जैसी जरूरी जगहों को छोड़कर पूरे Delhi-NCR में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद. 
-ईंधन पर नहीं चलने वालीं इंडस्ट्रियां को भी बंद किया जाएगा. इसमें डेरी यूनिट और दवा फैक्ट्रियों को छूट मिलेगी.
-स्टोन क्रेशर और ईंट भट्टियों का काम बंद रहेगा. 
-BS III पेट्रोल और BS IV डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध. 


GRAP के दूसरे चरण में लागू हुए ये प्रतिबंध
-सड़कों की हर दिन सफाई और दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा. 
-होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. 
-अस्पतालों, ट्रेन और मेट्रो को छोड़कर कहीं भी डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा. 
-इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी वजह से पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी.
-इलेक्ट्रिक, CNG बस और मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे.