नई दिल्ली: दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा तैयार की गई नई नीति 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है. इस नीति में बीएस-4 इंजन वाली डीजल कार को 1 अक्टूबर से दिल्ली में नहीं चला सकेंगे. यह नीति त्योहारी सीजन से पहले लागू हो जाएगी. इस समय ही दिल्ली एनसीआर के इलाको में खेत में पराली जलाई जाती है. इसके साथ दिवाली की आतिशबाजी और अन्य कारणों से दिल्ली स्मॉग की चपेट में रहती है.


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नीति के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें स्टेज 3 के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं. वायु प्रदूषण के स्टेज 3 को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान द्वारा वर्गीकृत किया है. स्टेज 3 में एक्यूआई 400 से 450 के बीच रहता है. वहीं स्टेज 4 में एक्यूआई 450 के निशान को पार कर जाता है तो स्टेज 4 की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वालों को छोड़कर बाकी सभी वाहनों जैसे- शहर में ट्रकों, डीजल-पंजीकृत मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों (HGV) के प्रवेश पर राज्य सरकारें प्रतिबंध लगा सकती हैं.


वहीं इस नीति में ये भी कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में जिनके पास 1 जनवरी, 2023 तक वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं हैं, ऐसे में ईंधन पंप उन वाहनों को ईंधन नहीं दे पाएंगे. दिल्ली और सभी एनसीआर राज्यों को सीएनजी और एलएनजी ईंधन नेटवर्क बनाने की योजना तैयार करने को कहा गया है. साथ ही लंबी दूरी के ट्रकों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को धीरे-धीरे गैस में स्थानांतरित करें. इसके साथ इस नीति में राज्य सरकारों को उन वाहनों के लिए स्क्रैपेज नीति लागू करने का भी निर्देश दिया गया है, जिनका अब उपयोग नहीं हो सकता है.