CM Arvind Kejriwal bail: राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है. वहीं इस मामले में CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.



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अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर SC में केजरीवाल की ओर से वकील मनु सिंघवी पेश हुए. इस दौरान उन्होंने सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच से स्वास्थ्य कारणों की वजह से सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की मांग की. इस पर SC ने इनकार कर दिया.कोर्ट ने कहा- हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं. इस मामले में SC ने CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. 


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CM केजरीवाल की गिरफ्तारी
शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को ED द्वारा पूछताछ के लिए एक के बाद एक 9 समन जारी किए गए, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए. इसके बाद ED ने एक्शन लेते हुए 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. वहीं इसी मामले में 26 जून को सीएम केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. 


ED मामले में जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए ED केस में जमानत दे दी, लेकिन CBI मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली. बुधवार को CBI मामले में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी SC ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया. 23 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. ऐसे में अब देखना होगा कि शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को कब राहत मिलती है.