Arvind Kejriwal Got Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर ये राहत मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा है. कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं. राऊज एवेन्यूज कोर्ट ने कहा है कि एक लाख रुपये के मुचलके पर शुक्रवार यानी 21 जून को सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.



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मार्च में हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि इस साल मार्च के महीने के 21 तारीख को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. एजेंसी ने उन्हें कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था. जमानत से पहले सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर लोकसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिया गया था. चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया था और वापस तिहाड़ चले गए थे.


ईडी ने किया जमानत का विरोध
गुरुवार को जमानत याचिका पर दूसरे दिन की सुनवाई हुई. इस के दौरान जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच मे प्रवर्तन निदेशालय और केजरीवाल और ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था. जमानत देने से पहले अदालत ने केजरीवाल पर दो शर्तें लगाईं. पहला कि वो जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. साथ ही अगर जरूरत पड़े तो वो कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे. वहीं, ईडी ने कहा कि ईडी ने हवा में जांच नहीं किया है. केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए.