Delhi Crime: दक्षिणी दिल्ली में एक व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली एक युवती के साथ कथित तौर पर दुष्‍कर्म करने के बाद, महिला के ऊपर हमला करते गुए आरोपी ने उस पर उबलती हुई दाल फैंक दी, जिसकी वजह से महिला 20 फीसदी से ज्‍यादा झुलस गई.


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पुलिस सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी व्यक्ति ने उसे नौकरी का लालच दिया और उससे शादी करने के बाद साथ रहने के लिए कहा था. यह घटना 30 जनवरी की शाम करीब 4 बजे सामने आई थी. पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन पर बताया गया था एक व्यक्ति ने अपनी पत्‍नी की पिटाई की है.


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सूत्रों ने बताया कि जब युवती ने नौकरी नहीं मिलने के बाद शादी करने के दबाव का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा और उस पर गर्म दाल फेंक दी, जिससे उसका चेहरा और हाथ गंभीर रूप से जल गए. आरोपी की पहचान उत्तराखंड के मूल निवासी और राजू पार्क निवासी पारस के रूप में हुई है.


एक सूत्र ने बताया कि फिर उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां वह लगभग चार से पांच घंटे तक तड़पती रही. आखिरकार, किसी ने पुलिस को सूचित किया और नेब सराय पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, कमरा खोला और युवती को गंभीर हालत में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया. 


एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि युवती दार्जिलिंग की रहने वाली है. वह पिछले 3-4 महीनों से मोबाइल फोन के जरिए आरोपी पारस के संपर्क में आई और वे दोस्त बन गए. उन्होंने शादी नहीं की है. 


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उन्होंने आगे बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में वह नौकरी के लिए ट्रेन से दिल्ली होते हुए बेंगलुरु जाने वाली थी और दिल्ली में एक दिन के लिए रुकी थी. अधिकारी ने कहा कि जब वह दिल्ली आई, तो पारस ने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा और उसे दिल्ली में ही नौकरी दिलाने का आश्‍वासन दिया.


पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि उसके आश्‍वासन पर वह उसके साथ राजू पार्क के एक किराए के मकान में रहने लगी. युवती ने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद उसने उसे पीटना शुरू कर दिया और पिछले एक सप्ताह से उसका यौन उत्पीड़न भी करता रहा और एक बार उसने उस पर गर्म दाल भी फेंक दी.


पुलिस ने आरोपी अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मेडिको-लीगल रिपोर्ट में रॉड, डंडा आदि से शारीरिक हमले का सबूत सामने नहीं आया है.


(इनपुटः असाइमेंट)