SC का बड़ा फैसला- अब अविवाहित महिलाएं भी करा सकती हैं गर्भपात
Thu, 29 Sep 2022-1:36 pm,
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने की अनुमति दी है. SC ने अपने फैसले में कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है.