नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों मे कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. डॉग बाइट्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए MCD ने फैसला लिया है. जिसमे उसने कहा है कि पालतू कुत्तों का तत्काल ही रेजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. साथ ही चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अगर रेजिस्ट्रेशन नहीं कराई गई तो डॉग मालिकों के खिलाए सख्त कार्रवाई की जाएगी.  


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पालतू कुत्तों का रेजिस्ट्रेशन है जरूरी- MCD
MCD के पशु चिकिस्तक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि दिल्ली नगर निगम एक्ट में पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाना जरूरी है. लेकिन लोग अपने पालतू जानवरों का रेजिस्ट्रेश करवाने से झिझक रहे हैं.  दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 की धारा 399 के तहत पालतू कुत्तों का नगर निगम में रेजिस्ट्रेश करवाना जरूरी है. इस धारा के तहत कुत्तों को पब्लिक प्लेस पर पकड़ा जा सकता है. अगर कुत्ते का रेजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो पालतु जानवर के मालिक पर जुर्माना लगाने के साथ FIR भी दर्ज की जाएगी. 


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रेजिस्ट्रेशन कराना क्यों है जरूरी 
MCD ने कहा रेजिस्ट्रेशन इसलिए कराए जा रहे हैं जिससे पालतू कुत्तों के मालिकों का डाटाबेस तैयार किया जा सके. पालतु जानवरों के मालिकों को डॉग के रेजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सुविधा भी दी जा रही है जिससे उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ न हो. 


रेजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी 
-एंटी रेबीज वैक्सीन सर्टिफिकेट
-मूल निवासी प्रमाण पत्र
-मालिक की पहचान के लिए ID प्रफू  


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डॉग बाइट के कई केस आए सामने
पिछले कुछ दिनों में नोएडा, गाजियाबाद और कई शहरों में कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं. जिसमे गाजियाबाद में 10 साल के बच्चे को पिटबुल ने हमला कर उसे घायल कर दिया था. इसके साथ गाजियाबाद से एक और मामला सामने आया था. लिफ्ट में कुत्ते ने स्कूल के बच्चे को काटा था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ थी. साथ ही महाराष्ट्र से भी डिलवरी बॉय के प्राइवेट पार्ट पर हमला का मामला सामने आया था.