कोर्ट ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ दर्ज केस किया खारिज; याचिकाकर्ता पर लगाया 20 हजार जुर्माना, जानें क्यों
याचिकाकर्ता ने अदालत में शपथपत्र में कहा है कि वह कुत्तों की देखभाल में सावधानी बरतेगा. अदालत ने आदेश में कहा कि घटना के सिलसिले में पुलिस थाना जगतपुरी में दर्ज प्राथमिकी और इससे जुड़ी सभी कार्यवाही रद्द की जाती है.
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने का संज्ञान लेते हुए एक कुत्ते के मालिक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है. दरअसल, पालतू कुत्ते ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला की बेटी को काट लिया था. कुत्ते के मालिक ने इस मुद्दे पर कहा-सुनी होने के बाद पीड़िता और उसके परिवार पर कथित तौर पर हमला किया था. अदालत ने याचिकाकर्ता एवं कुत्ते के मालिक द्वारा दाखिल किये गये इस शपथपत्र पर गौर किया कि वह कुत्तों की देखभाल में सावधानी बरतेगा.
अदालत ने कहा कि सुलह होने के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे यह रकम दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कल्याण कोष में दो हफ्तों के अंदर जमा करने को कहा. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने एक आदेश में कहा कि मौजूदा मामला पड़ोसियों के बीच एक विवाद का है. शिकायतकर्ता ने कहा था कि दोनों पक्ष करीब 20 वर्षों से एक दूसरे के अगल-बगल में रह रहे हैं.
उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोपी को माफ कर दिया है और अब उनके बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध हैं. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अदालत में शपथपत्र में कहा है कि वह कुत्तों की देखभाल में सावधानी बरतेगा. अदालत ने आदेश में कहा कि घटना के सिलसिले में पुलिस थाना जगतपुरी में दर्ज प्राथमिकी और इससे जुड़ी सभी कार्यवाही रद्द की जाती है. लड़की की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. लड़की को याचिकाकर्ता के कुत्ते ने कथित तौर पर काट लिया था. महिला के अनुसार, जब उन्होंने घटना को लेकर विरोध जताया, तब याचिकाकर्ता ने उन पर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला किया था.