Fasal Bima Yojana Benefi: उत्तर भारत, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. सर्दी से बचने के लिए लोग आग और हीटर का सहारा ले रहे हैं. ठंड के साथ-साथ लोग कोहरे और शीतलहर से भी काफी परेशान हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है. तो वहीं, ठंड की वजह से पढ़ने वाले पाले की चिंता अब किसानों को भी सताने लगी है. इससे खेतों में खड़ी बागवानी फसलों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है. रबी की गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ और मसूर जैसी फसलें पाले से खराब हो जाती हैं.


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इसलिए अगर आप भी फसलों के नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी फसल का बीमा करवाया है, तो मुआवजे के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, सरकार बारिश, सूखा, आंधी-तूफान, शीतलहर, पाला, ओले या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने की स्थिति में PMFBY के तहत किसान आवेदन कर सकते हैं और बीमा क्लेम कर सकते हैं.


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जानें, कब किया जाता है क्लेम?


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को दो तरह से बीमा क्लेम सरकार देती है. पहला बीमा क्लेम प्राकृतिक आपदा की वजह से किसान की फसल खराब होती है तो मिलता है. दूसरा बीमा क्लेम किसानों को तब मिलता है, जब औसत आधार पर फसल उत्पादन कम हो जाए. किसान इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर फसल बीमा पर क्लेम कर सकते हैं.


ऐसे दें जानकारी


प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब होने पर किसानों को 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी के ऑफिस, संबंधित बैंक या स्थानीय कृषि विभाग और जिला अधिकारियों को नुकसान के बारे में जानकारी देनी होती है. इसी के साथ किसानों को एक फार्म भी भरना होता है. इस फार्म में फसल खराब होने की वजह, फसल का नाम, फसल का रकबा और जमीन से संबंधित जानकारी देनी होती है.


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इन फसलों का करा सकते हैं बीमा


जानकारी के मुताबित, अगर किसान गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू आदि की फसल करता है तो किसान इन फसलों को बीमा करवा सकता है. इसके बाद इन में से कोई भी फसल खराब होती है तो किसान उस बीमा का क्लेम कर सकते हैं. इसी के साथ, PMFBY से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.