PF Account: नौकरी वाले लोगों का ईपीएफ अकाउंट होता है. ये ईपीएफ अकाउंट EPFO से मैनेज किया जाता है. वहीं आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में जाता है. इसमें आप जितना पैसा जमा करते हैं उतना ही कंपनी भी जमा करती है. इसमें आपको पैसा आपके रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है. वैसे इस पैसे को बीच में भी निकाल सकते हैं. इसमें से पैसे निकालने के कुछ नियम होते हैं. इनको फॉलो करना जरूरी होता है.आइए जानते हैं प्रॉविडेंट फंड से पैसा कैसे निकाल सकते हैं. 


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ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनो तरीके को अपना सकते 
पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनो तरीके को अपना सकते हैं. वहीं इमरजेंसी में आप फॉर्म 19 का इस्तेमाल करके पीएफ क्लेम कर सकते हैं. इसमें आप पीएफ से पैसे या फिर उसका एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं. वहीं जिन लोगों का पैसा 20 दिन में नहीं मिलता है वो अपने रिजनल पीएफ कमीश्नर से शिकायत  भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं. 


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इस तरीके से करें अप्लाई 
ईपीएफओ के जितने भी मेंबर हैं वो ऑफीशियल वेबसाइट पर जाकर अपने यूएन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन करके अप्लाई सर सकते हैं. इसे ऑनलाइन तरीक से क्लेम करने के लिए आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा. इतना करने के बाद आपको आपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा. इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज टैब के तहत 'क्लेम पर क्लिक करना होगा. इतने के बाद आपको सामने एक टैभ खुलकर आएगी इसमें आपको अपना सही अकाउंट नंबर डालना होगा और वेरिफाई पर क्लिक करना होगा. अब आपको वेरिफाई होने के तुरंत बाद ईपीएफओ के बताए गए नियमों को देखकर पूरा करना होगा. अब आप क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं.