Currency Exchange: अगर ATM से निकल आए कटे-फटे नोट तो न हो परेशान, बैंक में इन तरीकों से बदलें
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कोई भी बैंक एटीएम से निकले फटे हुए नोटों को लेने से इंकार नहीं कर सकता है. कोई भी व्यक्ति ATM से निकले कटे-फटे नोट को बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी बैंक में जाकर बदल सकता है.
Currency Exchange: ATM से पैसे निकालते वक्त आपके मन में भी कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि क्या हो अगर मशीन से कटे- फटे नोट निकल आए? ऐसे हालात में सबको पैसे नुकसान होने की चिंता सताती है. क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ऐसे स्थिति में क्या किया जाए ? कहां जाया जाए और किससे इसकी शिकायत की जाए ? ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए. आपके इन सारे सवालों का जवाब समेटे हुए है ये आर्टिकल. पढ़िए पूरी खबर...
बैंक में करें विजिट
अगर आपको एटीएम से कटे- फटे नोट मिलते हैं तो ये जिम्मेदारी बैंक की होती है कि वो आपके फटे हुए नोट को बदले. अगर आपको एटीएम से कटे हुए नोट मिलते हैं तो आपको सबसे पहले बैंक में विजिट करना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.
बैंक नहीं कर सकता इंकार
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कोई भी बैंक एटीएम से निकले फटे हुए नोटों को लेने से इंकार नहीं कर सकता है. कोई भी व्यक्ति ATM से निकले कटे-फटे नोट को बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी बैंक में जाकर बदल सकता है. इस काम के लिए बैंक किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले सकता है.
बैंक पर लग सकता है जुर्माना
साल 2016 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार अगर कोई भी बैंक एटीएम द्वारा निकाले गए कटे-फटे नोट को बदलने से मना करता है तो उसपर कार्रवाई हो सकती है और बैंक को 10 हजार का जुर्माना भी भरना पर सकता है. ये नियम सभी बैंकों और उनके सारे ब्रांचों पर लागू होता है. रिजर्व बैंक के अनुसार ये जिम्मेदारी बैंक की होती है कि एटीएम द्वारा निकले कटे-फटे नोटों को बदले.
नोट पर दिखनी चाहिए ये चीजें
अगर किसी एटीएम मशीन से कटे- फटे नोट मिलते हैं तो बैंक कर्मचारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस एटीएम की जांच करें और उसे ठीक करें. इसके साथ ही अगर फटे हुए नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है तो बैंक को उस नोट को हर हाल में बदलना होगा.
इन बातों का रखें ध्यान
आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप एक बार में 20 से ज्यादा नोटों को नहीं बदलवा सकते हैं. इसके साथ ही इन नोटों की कीमत 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा जले हुए और कई टुकड़ों में फटे हुए नोट को बैंक नहीं बदल सकता. इसके साथ ही आपको जिस बैंक के एटीएम से फटे हुए नोट मिले हैं उसी बैंक में आपको नोट बदलवाना होगा. इसके लिए आपको वहां जाकर एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, जगह और समय की जानकारी देनी होगी.