Bhiwani News: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ हरियाणा शिक्षा विभाग अब सख्त हो गया है. विभाग ने इसके बारे में स्पष्ट आदेश दिए है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए सिर्फ दाखिला प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही बच्चों का एडमिशन कराएं. ताकि उन्हे भविष्य में पढ़ाई संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.


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गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला करने पर एक्शन
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करने वालों के खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 191-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे सत्र 2024-25 के दौरान अपने बच्चों का दाखिला सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं.इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं. इसके अनुसार सत्र 2024-25 में कोई भी ऐसा स्कूल, जिनके पास शिक्षा विभाग द्वारा मानता नहीं है, वे बच्चों का दाखिला ना करें. यदि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.


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जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि इस बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि यदि कोई बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करते हैं तो उनके खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं दूसरी ओर उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं. इसके साथ ही उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और संस्थाओं से अपील की है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित फीस जमा करके अपने स्कूल की मान्यता लेने के बाद ही बच्चों का दाखिला स्कूलों में करें.


Input- Naveen Sharma