हरियाणा सरकार करने जा रही कॉलोनियों को वैध, नियमों में मिलेगी ढील
हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नियमों में ढील देने की तैयारी कर ली है. नियमों के हिसाब से पहले 6 मीटर चौड़ा रास्ता चाहिए था. वहीं अब 3 मीटर चौड़े रास्ते को मंजूरी मिल जाएगी.
Chandigarh: हरियाणा में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी. विभागीय नियमों पर खरी नहीं उतरने वाली कॉलोनियों को भी पक्का करने के लिए सरकार छूट देने की तैयारी में है. इसके लिए सरकार ने सभी शहरी निकाय संस्थाओं को 31 दिसंबर तक सभी इस संबंध में सदन से प्रस्ताव पारित करने का निर्देश दिया है. नियमों के अनुसार पहले कॉलोनी में 6 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 3 मीटर कर दिया है. सकार इन कॉलोनियों को भी राहत देकर पक्का करने की योजना बना रही है.
ये भी पढ़ें: हरियाणा में कोर्ट ऑर्डर अब मिलेंगे हिंदी में, राज्यपाल ने दी राजभाषा संशोधन एक्ट को मंजूरी
सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए कानून में संशोधन करते हुए राहत प्रदान की थी. पहले नियमों के अनुसार कॉलोनी को वैध करने के लिए 50-75% प्लॉटों पर निर्माण कार्य होने की शर्त थी, लेकिन नए संशोधन के तहत इस शर्त को हटा दिया है. विभाग ने पहले 75 फिर 50,बाद में 25% बसी कॉलोनियों को लेकर भी आवेदन मांगे. इसको लेकर करीब 1,465 आवेदन आए हैं. उन्हें वैध करने की प्रक्रिया चल रही है.
बता दें कि अर्बन लोकल बॉडी विभाग के पास 2,237 अवैध कॉलोनियों के आवेदन आए हैं. इनमें से 1,409 कॉलोनियों को वैध करने के लिए शहरी निकायों ने प्रस्ताव पास किए हैं.
वहीं स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेशभर में करीब 1,000 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. इसमें से 200 करोड़ सरकारी विभागों की तरफ बकाया है. वहीं उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उस पर पैनल्टी माफ की जाएगी.