Haryana News: 70 साल पुराने विवाद को लेकर HC ने हरियाणा सरकार को दिए आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
डेरा जगमालवाली के प्रमुख की रस्म पगड़ी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए. साथ ही मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया.
Haryana News: डेरा जगमालवाली के प्रमुख की रस्म पगड़ी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए. साथ ही मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. इसको लेकर सरकार ने सिरसा में बुधवार शाम 5 बजे से गुरुवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया है.
बता दें की 70 साल पुराने इस डेरा के उत्तराधिकार को लेकर पहले ही विवाद छिड़ चुका है. हाईकोर्ट ने यह आदेश बीरेंद्र सिंह द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं, जो खुद को डेरा का उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे हैं. हरियाणा के जींद जिले के निवासी याचिकाकर्ता ने श्री शाह मस्ताना बलूचिस्तानी आश्रम डेरा जगमालवाली के गुरू की 31 जुलाई को हुई मृत्यु के बाद कल यानी की गुरुवार को होने वाले रस्म पगड़ी समारोह के कारण सिरसा जिले के कालांवाली के गांव जगमालवाली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की है.
बताया गया है कि इस कार्यक्रम में गुरुवार को तीन लाख से अधिक अनुयायियों के एकत्र होने की उम्मीद है. आरोप लगाया गया है की डेरा के ही कुछ सदस्यों के हाथों किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है.
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इस मामले में याचिकाकर्ता ने आश्रम में एकत्रित अनुयायियों की सुरक्षा की हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. याचिका में बताया गया है कि 17 फरवरी 2023 की रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार आश्रम के उत्तराधिकारी होने के नाते याचिकाकर्ता की जान को खतरा है.
गुरुजी की 31 जुलाई को कैंसर से मृत्यु हो गई थी और याचिकाकर्ता का दावा है कि अपनी पंजीकृत वसीयत में याचिकाकर्ता को अपना कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया गया है. हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 12 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं.
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