Honor of Dead Body Bill 2023: अक्सर ऐसी कई खबरें पढ़ने में आती हैं, जिसमें किसी हादसे या लापरवाही की वजह से होने वाली मौत के बाद परिजन शव को लेकर प्रदर्शन करते हैं. घंटों शव को जमीन को सड़क या अन्य किसी जगह पर रखकर प्रदर्शन किया जाता है. कई बार मांगे नहीं मानने पर परिजनों द्वारा शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया जाता है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 लागू किया है और अब हरियाणा सरकार भी जल्द ही इसे लागू कर सकती है. 


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क्या है मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 (Honor of Dead Body Bill 2023)
किसी भी व्यक्ति की मौत होने के बाद जब तक उसका अंतिम संस्‍कार नहीं किया जाता अंतिम यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, लेकिन कई बार लोग शव को लेकर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं. ऐसा करना मृत शरीर का अपमान माना जाता है. मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 के अनुसार, सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर शव को रखकर प्रदर्शन करना अपराध की श्रेणी में आएगा. ऐसा करने पर इस साल की सजा और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यही नहीं प्रदर्शन में शामिल लोगों पर केस भी चलेगा. साथ ही अधिकारी शव को अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार कर सकते हैं. 


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गृहमंत्री अनिल विज की आपत्ति के बाद संसोधन
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मृत शरीर सम्मान विधेयक के दो बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी, जिसमें बाद अब इसमें कुछ संसोधन किए गए हैं. संसोधन के बाद अब अस्पताल संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. इस बिल में संसोधन के बाद अब इलाज का बिल बकाया होने के बाद भी अस्पताल संचालक शव को नहीं रख सकते हैं. दअसल, ऐसे कई मामले सामने आते रहें हैं, जिसमें गरीब परिवारों को बिल न चुका पाने की स्थिति में अस्पताल संचालक शव देने से इनकार कर देते हैं. अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे. वहीं परिजनों द्वारा शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार करने पर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी प्रशासन को दी जाएगी.


शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक
आगामी 15 दिसंबर से हरियाणा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसमें मृत शरीर सम्मान विधेयक पेश किया जाएगा. आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा. 16 और 17 दिसंबर को शनिवार और रविवार का अवकाश होने की वजह से 15 दिसंबर के बाद सदन की कार्रवाई 18 दिसंबर को होगी.