साक्षी शर्मा/चंडीगढ़ः हरियाणा की जेलों को आग की घटनाओं से सुरक्षित करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड (national building code) के अनुरूप फायर फाइटिंग स्कीम बनाई जाएगी. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जेल अधिकारियों को आगामी 3 माह में जेलों में फायर सेफ्टी मानदंडों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गुरूवार को चंडीगढ़ में जेलों में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बैठक की.


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बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार प्रदेश में सभी सरकारी भवनों जैसे लघु सचिवालय भवनों,  नागरिक अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों, नगर निकायों और जेल भवनों में आग से बचाव की घटनाओं के सभी प्रबंध होने चाहिए. उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला जेलों में जो भी आवश्यक बदलाव किए जाने हैं, उनकी विस्तृत सूची तैयार की जाए और जल्द संबंधित विभागों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई जाए.


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