Haryana News: हरियाणा राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को गुरुवार को एक हत्या के मामले में अदालत ने रिहा कर दिया. पपला पर यह मामला वर्ष 2014 में दर्ज किया गया था. गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान नारनौल के ऐडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने पपला को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. विक्रम उर्फ पपला गुर्जर इस समय गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है अभी भी उस पर कई मामले चल रहे हैं.


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संदीप फौजी की हत्या
नारनौल के महेंद्रगढ़ रोड पर गत 23 दिसंबर 2014 को बाबा खेतानाथ कोम्प्लेक्स के पास बाइक सवार दो हथियारबंद बदमाशों ने संदीप फौजी नामक युवक की हत्या कर दी थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इस हत्याकांड में विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को ही नामजद आरोपी बनाया था. नारनौल के शहर थाने में दर्ज प्राथमिकी नंबर 522 में विक्रम उर्फ पपला गुर्जर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34व 120 के तहत तथा आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था.


संदेह का मिला लाभ
इस केस की सुनवाई नारनौल के अतिरिक्त सेशन जज की कोर्ट में लंबे समय से चल रही थी. सुनवाई के दौरान पुलिस अदालत में पपला गुर्जर पर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई. ऐसे में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को अदालत ने विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को संदेह का लाभ देते हुए इस मामले से बरी कर दिया.


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आरोपों से किया मुक्त
अधिवक्ता कुलदीप भरगड़ ने बताया कि संदीप फौजी की हत्या बाइक पर आए दो हथियारबन्द लोगों ने की थी, लेकिन पुलिस ने इस केस में सिर्फ विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को ही आरोपी बनाया था. अदालत में बहस के दौरान जब बचाव पक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो सरकारी वकील कोर्ट को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. इसपर अदालत ने पपला गुर्जर को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.


INPUT- KARAMVIR SINGH