आतंकी हमले की आशंका के बीच दिल्ली में लागू हुई धारा-144, इन चीजों पर भी रहेगी पाबंदी
देश की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए धारा-144 लागू कर दी गई है. साथ ही यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून जैसी वस्तुओं पर पाबंदी लगा दी गई है.
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के पहले राजधानी में मानव रहित विमान (यूएवी), पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून जैसी वस्तुओं पर पाबंदी लगा दी गई है. दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने 15 अगस्त को किसी भी आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया है. इस दौरान 16 अगस्त तक Delhi-Ncr में धारा 144 भी लागू रहेगी. अगर कोई इसका उल्लघंन करता पाया जाता है, तो उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.
स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की आशंका
देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आतंकवादी संगठनों के द्वारा हमला किया जा सकता है. पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने किसी भी तरह के हमले से बचने और राजधानी में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है. इस दौरान पुलिस राजधानी के चप्पे-चप्पे पर नजर रखेगी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी.
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
पुलिस आयुक्त के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राजधानी में 22 जुलाई से 16 अगस्त तक 26 दिन मानव रहित विमान (यूएवी), पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, ड्रोन,माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और पैरा-जंपिंग जैसी चीजों पर पाबंदी रहेगी.
क्यों लगाई जाती है धारा-144
देश में अगर कहीं भी किसी प्रकार के हमले, हिंसा या दंगे की आशंका होती है, तो वहां पर धारा-144 लागू कर दी जाती है. इसके लागू होने के बाद भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी होती है. अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है.
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