Liquor Shops Closed: आज शाम 6 बजे से शराब की दुकानें रहेगी बंद,जानें वजह
दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को होने वाले हैं. इसके मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें बंद रहेगी. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम से 48 घंटे की अवधि के लिए बंद रहेंगी.
Noida Lok Sabha Election 2024: दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को होने वाले हैं. इसके मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानें बंद रहेगी. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम से 48 घंटे की अवधि के लिए बंद रहेंगी. यानी की 24 अप्रैल से 26 अप्रैल शाम तक शराब की दुकानें बंद रहेगी. जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने आदेश का अनुपालन गौतमबुद्ध नगर में सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड या जेल समेत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
48 घंटों के लिए नोएडा में ठेके बंद
जिला आबकारी अधिकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नियमों के अनुसार, चुनाव से 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए. इसलिए, क्षेत्र में सभी अधिकृत शराब की दुकानें बुधवार (24 अप्रैल) शाम 6 बजे से शुक्रवार (26 अप्रैल) शाम 6 बजे तक या मतदान समय समाप्त होने तक बंद रहेंगी.
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नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
साथ ही उन्होंने कहा कि गौतमबुद्ध नगर सीट पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है. ठेकों के बंद की अवधि के दौरान, कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया, तो उसे उत्पाद शुल्क कानूनों के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा समेत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
26 अप्रैल को सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में पेड लीव
चुनाव होने के चलते जिले में सरकारी छुट्टी भी रहेगी. इसी कारण स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, आदि सब बंद रहेंगे. डीएम मनीष कुमार वर्मा ने मतदाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में पेड लीव के लिए अनुरोध किया है. गौतमबुद्धनगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, मनीष कुमार वर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 26 अप्रैल को एक दिन की सवैतनिक छुट्टी की घोषणा की है. इस निर्णय का उद्देश्य सभी को सुविधा प्रदान करना और प्रोत्साहित करना है. सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के पात्र कर्मचारी, वोट देने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करें.
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