Manish sisodiya Came Outside: दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकले हैं. उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 10-10 लाख की बॉन्ड राशि पर जमानत दी है. मनीष के जेल से बाहर निकलने से पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली की मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल पहुंचे थे.


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सात बार रद्द कर दी गई थी याचिका
मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वे शाम को जेल से रिहा हो गए. जेल से बाहर निकलने ही मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल छूटेंगे. दरअसल, मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, और यह उनकी आठवीं जमानत याचिका थी, जिसमें इस बार उन्हें सफलता मिली है. इससे पहले सात बार उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी.


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बिना सजा नहीं रख सकते इतना ज्यादा दिन
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 17 महीने से जेल में रखा गया था, और बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कई अहम टिप्पणी भी की.


मंगलवार को सुरक्षित रखा था फैसला
मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी मामलों में क्रमशः 13 और 14 जमानत अर्जियां दाखिल की थीं. मंगलवार को सुनवाई के दौरान, सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपये की राशि जांच के दौरान बरामद की गई है. इससे पहले मंगलवार 08 अगस्त को पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू और सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.