नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट नुपूर शर्मा को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सभी एफआईआर को क्लब करने, जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का संज्ञान लिया है. यह याचिका नुपूर शर्मा ने लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने 10 अगस्त को सुनवाई की तारीख दी थी. 


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19 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने नूपुर की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी. कोर्ट में नुपूर ने अपने खिलाफ देशभर में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र-राज्य और नुपूर शर्मा से एफिडेविट भी मांगा था. तब कोर्ट ने कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नही होनी चाहिए. सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने उनकी जान को खतरा बताया था.


इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर की मांग को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम नूपर शर्मा के खिलाफ सभी FIR को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि 8 जून को महाराष्ट्र में दर्ज FIR के अलावा विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR को जोड़कर एक साथ जांच करे. दिल्ली पुलिस की IFSO अगर दूसरे राज्यों की पुलिस की मदद लेना चाहें तो ले सकती हैं, पर हम अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं दे रहे. कोर्ट ने कहा कि जब तक जांच जारी रहती है, 19 जुलाई का कोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा. यानि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि आगे चलकर भी कोई FIR दर्ज होती है तो जांच दिल्ली पुलिस को ही ट्रांसफर होगी.