बिना प्लेटफार्म टिकट के स्टेशन पर जाने से लग सकता है इतना जुर्माना

Railway Station: जो लोग ट्रेन से सफर नहीं कर रहे होते हैं. उन्हें स्टेशन पर जाने के लिए प्लेटफार्म टिकट की जरूरत पड़ती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्लेटफार्म टिकट लेने के बावजूद आपको वहां रुकने की अवधी दी गई होती है. आइए जानते हैं कितने देर रुक सकते हैं आप.

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रेलवे स्टेशन पर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के किसी सदस्य को छोड़ने गए होते हैं. ऐसे में उन्हें एक प्लेटफार्म टिकट लेना होता है. बिना प्लेटफार्म टिकट के आप स्टेशन पर नहीं रुक सकते हैं.

 

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कई बार छोड़ने आए हुए यात्री के पास सामान बहुत ज्यादा होता है. इसके कारण भी दूसरे व्यक्ति को रुकना पड़ता है. 

 

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जो लोग किसी को झोड़ने आए होते हैं उनको प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत पड़ती है, जिसकी किमत 10 रुपये होती है. इसे आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं. 

 

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वहीं रेलवे की आधिकारिक UTS ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकते हैं, यहां आपको ये भी पता होना चाहिए की आप इसके जरिए प्लेटफार्म  पर कितने देर तक रूक सकते हैं.

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बता दें कि प्लेटफार्म टिकट लेने के बाद आप 2 घंटे तक रुक सकते हैं. अगर कोई इंसान 2 घंटे से अधिक प्लेटफार्म पर रुकता है तो उसे 250 रुपये जुर्माना भी लग सकता है.  

 

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