राकेश भयाना/पानीपतः हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने घोषणा की है कि जिन लोगों ने पिछले 10 सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है जल्द से अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर दें. क्योंकि 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स पर लगा सब ब्याज माफ किया जाएगा. पानीपत की मेयर अवनीत कौर ने बताया कि साल  2010-11 से जो प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज लगा था. वह अब सरकार द्वारा माफ किया जा रहा है.


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उन्होंने बताया कि सरकार ने निगम को ब्याज को माफ करने का पत्र भेज दिया है. 15 सितंबर से नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन सोमवार से ब्याज माफी का काम शुरू हो जाएगा. अवनीत ने बताया कि सरकार ने बिना ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2022 तक घोषणा की है. मेयर ने सभी लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरवाए.


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उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक नहीं रुके क्योंकि अंतिम तारीख में भीड़ ज्यादा होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 31 दिसंबर के बाद बकाया राशि पर हर महीने डेढ़ प्रतिशत (1.5) ब्याज लगेगा. शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. योजना के तहत एकमुश्त भुगतान पर संपत्ति कर के बकायेदारों को सिर्फ मूल राशि भरनी होगी. इस दौरान का उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. जिन्होंने पिछले 10 सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है तो यह बिल्कुल सही समय है.


क्या है मेयर अवनीत कौर का कहना


पानीपत की मेयर अवनीत कौर ने बताया कि 1 लाख 80 हजार इकाइयों पर करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. मेयर ने कई कारणों के चलते बकाया राशि के बारें में नहीं बताया कि वह कितनी है. लेकिन लोगों से बार-बार अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द अपना टैक्स भरकर सरकार की स्कीम का लाभ उठाएं.