Haryana News: हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के प्रावधान को हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है. शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया. वहीं अब इस मामले में हरियाणा CM नायब सैनी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. 


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हरियाणा सरकार सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंक देने का प्रावधान लाई थी. इसके अनुसार, जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो ऐसे व्यक्ति को अतिरिक्त 5 अंक देने का प्रावधान किया गया था. लंबे समय से हरियाणा के युवाओं द्वारा सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया जा रहा था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गईं थीं, जिस पर शुक्रवार को HC ने फैसला सुनाया. HC ने सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस प्रावधान को खत्म कर दिया. 


CM ने कहा SC जाएंगे
हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण खत्म करने के फैसले के बाद CM नायब सैनी ने इसके खिलाफ SC जाने की बात कही है. CM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि 'समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए अतरिक्त 5 नंबर देने कि एक महत्वकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी. जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और इसे निरस्त कर दिया गया. हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. गरीबों,कमज़ोर और वंचितों को न्याय दिलाने की यह लडाई हरियाणा सरकार अंतिम विकल्प तक लड़ती रहेगी.'



 


BJP प्रवक्ताओं की बैठक
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज दोपहर 12 बजे हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ताओं की अहम बैठक होगी. मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेंगे. वहीं इस बैठक में  HSSC के पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी भी शामिल होंगे. बैठक में हाई कोर्ट द्वारा आर्थिक और सामाजिक अंकों के मामले में जो फैसला आया है उस पर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा.