गाम्बिया में कफ सिरप से मौत के बाद गुरुग्राम और रोहतक के केमिस्ट स्टोर्स पर छापेमारी
ड्रग कंट्रोलर ने प्रतिबंधित चार कफ सिरप का इस्तेमाल न करने की अपील की. साथ ही कहा है कि अगर कहीं बिक रहा है तो हेल्पलाइन नंबर 7404013222 पर सूचित करें.
राज टाकिया/रोहतक : अफ्रीकी देश गाम्बिया में हरियाणा से सप्लाई किए कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के बाद ड्रग कंट्रोल विभाग अलर्ट मोड पर है. सोनीपत में दवा कंपनी पर ताला लगने के बाद गुरुग्राम और रोहतक के केमिस्ट स्टोर में ताबड़तोड़ छापेमारी से केमिस्ट स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है.
रोहतक ड्रग कंट्रोलर मंजीत मान ने कहा कि मार्केट में चार प्रकार की कफ सिरप के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाई गई है. उन्होंने लोगों से भी इनका इस्तेमाल न करने की अपील की. साथ ही यह भी कहा कि यदि ये ड्रग (सिरप) कहीं बिकता दिखाई दे तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें. इसके लिए बाकायदा एक हेल्प लाइन नंबर 7404013222 भी जारी किया है.
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अफ्रीका के गाम्बिया में जिन कोल्ड और कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत की बात कही गई है, वे सोनीपत में कुंडली स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सप्लाई किए गए थे. WHO के अलर्ट के बाद आनन-फानन में हरियाणा सरकार ने कंपनी और केमिस्ट स्टोरों की जांच के आदेश दिए थे. ड्रग कंट्रोलर मनदीप मान ने कहा कि गुरुग्राम ओर रोहतक केमिस्ट स्टोर में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित सिरप नहीं मिले.
स्वास्थ्य विभाग ने जिन चार सिरप की जांच के आदेश दिए हैं, उनमें प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रीप एन कोल्ड सिरप शामिल हैं. WHO के मुताबिक जांच के दौरान इन सभी सैंपल में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की जरूरत से ज्यादा मात्रा गई है.
स्वास्थ्य मंत्री ने कंपनी पर कार्रवाई से पहले दवाई के सैंपल केंद्रीय ड्रग लैबोरेटरी, कोलकाता भेजने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट आने के बाद यदि कुछ गलत पाया जाएगा तो बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी.