विनोद लांबा/चंडीगढ़ः हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij)ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेवाओं का डिजीटलीकरण (digitization) किया जा रहा है और ऐसे ही हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) की अगुवाई में सेवाओं का डिजीटलीकरण व ऑनलाइन किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि इसी कडी में आज हरियाणा पुलिस द्वारा शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।


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विज आज यहां हरियाणा पुलिस द्वारा शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर वर्चुअज माध्यम से उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे. यह कार्यक्रम गुरुग्राम के आरटीसी भोंडसी में आयोजित किया गया जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे.  


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हरियाणा के नागरिक जल्द ही शस्त्र लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे- विज


उन्होंने कहा कि पहले शस्त्र लाईसेंस लेने के लिए क्योसक लगा रहता था और आवेदक को अपने आवेदन की जानकारी का उचित उत्तर नहीं मिल पाता था. उन्होंने कहा कि हरियाणा के नागरिक जल्द ही शस्त्र लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगें. यह कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, गृह विभाग और हरियाणा पुलिस के सहयोग से संभव हुआ है. यह सभी विभाग शस्त्र लाइसेंसिंग प्रक्रिया में मिलकर काम करेंगे.


शस्त्र लाईसेंस से संबंधित आवेदक को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पडेगें- विज


विज ने कहा कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया में लाईसेंस के नवीनीकरण, गोलाबारूद के बारे में जानकारी जोडना, शस्त्र का खो जाना इत्यादि संबंधित सेवाओं के लिए किसी भी कार्यालय में अब आवेदक को नहीं जाना होगा और इस प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन ही उपलब्ध हो पाएगी. इस प्रणाली से लाईसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर सूचना प्राप्त करने तक सभी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त होगी.


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शस्त्र प्रशिक्षण का आवेदन व प्रमाण पत्र मिलेगा ऑनलाइन- विज


इसके अलावा, आवेदकों के लिए शस्त्र और गोला बारूद सुरक्षा प्रशिक्षण भी है जो शस्त्र संचालन और फायरिंग सीखना चाहते हैं. यह प्रशिक्षण पहले होमगार्ड विभाग द्वारा दिया जाता था. इसके लिए अब आवेदन और 1500 रुपये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा और प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा. यह प्रशिक्षण तीन दिनों की अवधि का होगा और इसमें दो दिन की इनडोर थ्योरी कक्षाएं और एक दिवसीय का व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा जिसमें फायरिंग अभ्यास भी शामिल होगा. प्रशिक्षण के अंत में हरियाणा पुलिस, शस्त्र नियम 2017 के नियम 10 के तहत आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी करेगी.


मुख्यमंत्री द्वारा आज ऑनलाईन शस्त्र लाईसेंस पोर्टल की शुरूआत की गई- विज


उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. डिजिटल एप्लिकेशन प्रक्रिया के कई लाभ हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है समय व पारदर्शिता. इस कार्य में अब किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं रहेगा और यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है. इसलिए यह पोर्टल शुरू किया गया हैं. इस मौके पर उन्होंने पुलिस विभाग को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आज इस पोर्टल की शुरूआत की गई है.


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हरियाणा के पुलिस के डीएसपी सुरेन्द्र सिंह के निधन पर शोक


इस मौके पर विज ने आज हरियाणा के पुलिस के डीएसपी सुरेन्द्र सिंह के ऊपर डंपर चढाए जाने से हुई हत्या पर शोक व्यक्त किया और कहा कि हम निश्चय ही पूरी ताकत लगाकर ऐसे तत्वों को पकडा जाएगा. इस मौके पर डीएसपी सुरेन्द्र सिंह के निधन पर दो मिनट का शोक भी खडे होकर व्यक्त किया गया.


इससे पहले, हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि इस प्रणाली के तहत आज शस्त्र लाईसेंस से संबंधित पहले चरण में 14 सेवाओं को शुरू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शायद हरियाणा देशभर में पहला राज्य हैं जहां यह ऑनलाइन शस्त्र प्रणाली की शुरूआत की गई है. इस मौके पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक पी. के. अग्रवाल ने भी उपस्थितजनों को संबोधित किया. इस अवसर पर चंडीगढ़ में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संदीप खिरवार उपस्थित थे.


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