Manish Sisodia Bail: राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को CBI और ED दोनों मामलों में सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में 4 शर्त दी है, जिन्हें सिसोदिया को मानना होगा. साथ ही CBI और ED मामले में 10-10 लाख रुपये का बेस बॉन्ड भरना होगा. सिसोदिया करीब 17 महीने से जेल में थे, उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था. 


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जमानत की शर्तें
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. वो सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे, इसके अलावा हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे. 


सुनवाई के दौरान SC ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस पर विचार किया कि ट्रायल कोर्ट या हाईकोर्ट ने केस की मेरिट के अलावा ट्रायल में देरी के पहलू पर भी गौर किया है. जहां तक मनीष सिसोदिया पर ट्रायल में देरी का आरोप है, उन पर अलग अलग अर्जी दाखिल करने का आरोप है. उन्होंने CBI केस में 13, ED में 14 अर्जी दाखिल की. सभी अर्जियों को ट्रायल कोर्ट ने मंजूरी दी. कोर्ट ने ये मानने से इंकार किया कि ट्रायल मे देरी मनीष सिसोदिया की वजह से हुई.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरा होने को लेकर ASG का बयान विरोधभासी है. सिसोदिया 18 महोने से जेल में बंद है, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है. स्पीडी ट्रायल का सिसोदिया के अधिकारों का हनन हुआ है. ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने ट्रायल में देरी के पहलुओं को ठीक से गौर नहीं किया.


 ASG की मांग
वहीं सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद ASG ने मांग कि है कि सिसोदिया CM ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे. अगर सबूतो के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो हम जमानत रद्द करने की अर्जी लगाएंगे.


 26 फरवरी को गिरफ्तारी
मनीष सिसोदिया को  CBI ने भ्रष्टाचार मामले में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. वहीं ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया. सिसोदिया लगभग 17 महीने से जेल में थे, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. वो आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं.