DDA Demolition Drive: दिल्ली के विश्वास नगर में DDA की तरफ से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है. अतिक्रमण पर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अगले 7 दिन तक के लिए रोक लगाई है. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि लोगों को ये वक्त जगह खाली करने के लिए दिया जा रहा है. लेकिन डिमोलिशन की कार्रवाई की इजाजत के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा. 


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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 29 मई तक विश्वास नगर में लोग उस जगह को खाली नहीं करते हैं तो DDA अपनी इस कार्रवाई को जारी रख सकता है. जिन लोगों के घर पहले ही ध्वस्त हो गए है उनके पुर्नवास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने DDA को नोटिस जारी किया है. इसे बात को लेकर लेकर DDA को जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब दाखिल करना है. 


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आपको बता दें कि विश्वास नगर इलाके में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई थी. याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने इस पूरे मामले को रखा.. वकील की तरफ से कहा गया कि इस भंयकर गर्मी में DDA ने डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की है. विश्वास नगर के लोगों के रहने का कोई वैकल्पिक इतंजाम नहीं हुआ है. अगर कोर्ट तुंरत डिमोलिशन पर रोक नहीं लगाता है तो लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं रहेगी. इस पर कोर्ट ने DDA के वकील को बुलाकर अपना पक्ष रखने को कहा. 


इस मामले में DDA के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक ने इस जगह पर लोगों के रहने को अवैध अतिक्रमण मानते हुए उन्हें हटाने के आदेश को बरकरार रखा है. इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कोर्ट द्वारा ये वक्त लोगों को जगह खाली करने के लिए दिया जा रहा है. DDA की इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से रोक नहीं लगाएगा.