Haryana Gurdwaras: हरियाणा के सभी गुरुद्वारों का मैनेजमेंट अब हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका को खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा (Haryana) सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखा. कोर्ट के फैसले के बाद सिख समाज ने भारी खुशी देखने को मिल रही है. अंबाला में सिख संगठनों द्वारा इस मौके पर एक दूसरे को लड्डू बांटकर मुंह मीठा करवाया गया. सिख समाज के लोग गृह मंत्री के निवास स्थान पर पहुंचे और गृह मंत्री को बधाई भी दी और उनसे बधाई भी ली. इस मौके पर सिख समाज ने गृह मंत्री को सिरोपा पहनाकर उन्हें सम्मान दिया और उनका मुंह मीठा किया. गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी सिख समाज के लोग को इसके लिए बधाई दी.


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इसके बाद अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अस्तित्व का रास्ता साफ हो गया है. आपको बता दें कि 2014 में हुड्डा सरकार ने हरियाणा के सभी गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी, जिसे एसजीपीसी (SGPC) द्वारा असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी, कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एचजीएमसी (HGMC) को संवैधानिक दर्जा दे दिया है, जिसके चलते हरियाणा के सिख समाज ने भारी खुशी देखने को मिल रही है.


अंबाला में सिख संगठनों द्वारा इस मौके पर एक दूसरे को लड्डू बांटकर मुंह मीठा करवाया गया. एसजीपीसी (SPGC) के हरियाणा से सदस्य हरपाल सिंह पाली ने कहा कि हरियाणा का सिख समाज वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था अब वह पल आ चुका है. अब हरियाणा के गुरुद्वारों के प्रबंधन और फैसलों में बाहरी दखलदांजी बंद हो जाएगी. इस ऐतिहासिक जीत के लिए वह हुड्डा और मनोहर सरकार का धन्यवाद करते हैं. अब हरियाणा के युवकों को ही सिख समाज के स्कूलों और अस्पतालों में नौकरी मिलेगी. साथ ही हरियाणा के सभी गुरुद्वारों का पैसा भी बाहर नहीं जाएगा.


सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री अनिल विज ने खुशी जाहिर करते हुए इसे अच्छी बात बताया. उन्होंने कहा की हरियाणा सिख कमेटी बहुत देर से चाह रही थी कि हमारी अपनी कमेटी हरियाणा में हो. उन्होने कहा की यहां के सिख चाहते थे की हम अपने फैसले लें और कमेटी के लिए तरक्की करनी है वो हम करें. उन्होंने कहा की सुप्रीम कोर्ट ने अब इनके हक में फैसला कर दिया है और आज से ही ये अपने फैसले ले सकते हैं.