नई दिल्ली: अदालत (Delhi Court) ने फरवरी में पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों (Delhi Riots) की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हुए जामिया मिलिया इस्लामिया  (Jamia Millia Islamia) के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा (Asif Iqbal Tanha) की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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इकबाल तन्हा को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अपने आदेश में कहा है तन्हा के खिलाफ लगाए गए आरोप सत्य हों ऐसा प्रतीत होने के कई आधार मिल रहे हैं.


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CAA विरोध के नाम पर हुई हिंसा
बता दें नागरिकता कानून (CAA) के विरोध के नाम पर 24 फरवरी को पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं. इन दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थ जबकि लगभग 200 लोग घायल हुए थे. कई दिनों तक दिल्ली में हालात तनावपूर्ण रहे. इन्हीं दंगों की साजिश के आरोप में जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को गिरफ्तार किया गया.


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