Dog bites child: उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सटेंशन क्षेत्र की एक सोसायटी की लिफ्ट में कुत्ते के हमले का एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया है. घटना मंगलवार की दोपहर यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ला रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी की है. लिफ्ट के अंदर एक पालतू कुत्ते ने एक स्कूली बच्चे को काट लिया. घटना के वक्त बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल जा रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाद में बच्चे को चार इंजेक्शन लगाए गए.


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घटना का वीडियो हुआ वायरल


यह घटना बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर हुई और हमले का एक वीडियो भी अब ऑनलाइन सामने आया है. वीडियो में देख सकते हैं कि स्कूल का लड़का और उसकी मां पहले से ही लिफ्ट के अंदर थे जब दरवाजा खुलता है और एक आदमी अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में प्रवेश करता है. लिफ्ट में घुसते ही कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया.



नियमों में की गई सख्ती


इस हमले के बाद घायल बच्चे की मां ने कहा कि कुत्तों को छोटे बच्चों के साथ नजदीक नहीं लाया जाना चाहिए. पशुओं को सोसाइटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. कुत्तों से होने वाले खतरे के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा प्राधिकरण ने हाल ही में पालतू जानवरों को लेकर एक नीति बनाई है. प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पालतू जानवरों के मालिकों को अगले साल 31 जनवरी तक अपने कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण कराना होगा नहीं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेा. इसके अलावा, पालतू कुत्ते या बिल्ली के कारण कोई दुर्घटना होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना मालिक पर लगाया जाएगा.


नियम में किए गए ये बदलाव


-नोएडा प्राधिकरण की नई नीति के तहत 31 जनवरी, 2023 तक पालतू कुत्तों या बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है. पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा.


-किसी अप्रिय घटना के मामले में पालतू जानवर के मालिक को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया.


-घायल व्यक्ति का इलाज पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा 1 मार्च 2023 से 10 हजार रुपये के जुर्माने के साथ किया जायेगा.


-पालतू कुत्तों की नसबंदी या एंटी रैबीज टीकाकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है जबकि उल्लंघन करने पर हर महीने 2000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है.


-आरडब्ल्यूए/एओए/गांव के निवासियों की सहमति से बीमार/आक्रामक आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी.


-नियमों में यह बदलाव कई शिकायतों और नोएडा क्षेत्र में कुत्ते के काटने की खबरों के बाद आया है.


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