Supreme Court: ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चुनाव टला, COA को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला
सुप्रीम कोर्ट से भारतीय फुटबॉल को बड़ी राहत मिली है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब फीफा विश्व कप की मेजबानी बच पायेगी. दरअसल जस्टिस डी वाय चंद्रचूड और ए एस बोपन्ना ने 28 अगस्त को होने वाले चुनाव एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिये हैं ताकि मतदाता सूची में बदलाव और नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत हो सके.
Supreme Court/FIFA ban AIFF: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को निर्देश दिया कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation) के कामकाज के संचालन के लिये नियुक्त तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति को बर्खास्त माना जाए. समिति के अध्यक्ष उच्चतम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए आर दवे थे. कोर्ट ने कहा कि भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (FIFA) द्वारा एआईएफएफ (AIFF) पर लगाया निलंबन रद्द कराने के लिये इसने अपने पूर्व आदेश में बदलाव किया है.
खेल मंत्रालय की अपील पर अदालत का फैसला
जस्टिस डी वाय चंद्रचूड और ए एस बोपन्ना ने 28 अगस्त को होने वाले चुनाव एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिये हैं ताकि मतदाता सूची में बदलाव और नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत हो सके. पीठ ने कहा कि एआईएफएफ चुनाव के लिये मतदाता सूची में प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश संघों के 36 प्रतिनिधि होने चाहिये जैसा कि फीफा ने मांग की है. कोर्ट ने फीफा से बातचीत के बाद पूर्व आदेश में बदलाव की खेल मंत्रालय की अपील पर यह आदेश दिया.
ऐसा होगा समिति का स्वरूप
सुप्रीम कोर्ट ने कहा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव के लिए सीओए (COA) के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा और तपस भट्टाचार्य को अदालत द्वारा नियुक्त माना जाएगा. कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दैनिक कामकाज को निकाय के कार्यवाहक महासचिव संभालेंगे. वहीं AIFF की कार्यकारी समिति में 23 सदस्य होंगे जिनमें से छह नामचीन खिलाड़ी (दो महिला खिलाड़ी) होंगे.
कोर्ट ने 17 अगस्त को केंद्र से एआईएफएफ पर फीफा का लगाया निलंबन रद्द कराने और भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी सुनिश्चित कराने के लिये सक्रिय भूमिका निभाने को कहा था. फीफा ने 16 अगस्त को भारत को करारा झटका देते हुए तीसरे पक्ष के गैर जरूरी दखल का हवाला देकर एआईएफएफ को निलंबित कर दिया था और यह भी कहा था कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन नहीं हो सकता. गौरतलब है कि अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर के बीच होना है.
इस सूरत में बच सकती है मेजबानी
हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त सीओए में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप शामिल हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अगस्त को आईओए के मामलों के संचालन के लिए सीओए के गठन का आदेश दिया था. गौरतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेशानुसार समिति का गठन और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव जल्दी हो जाता है तो अंडर 17 महिला विश्व कप में भारत की मेजबानी बच सकती है.
(इनपुट: PTI)
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