नई दिल्ली : कस्टम अधिकारियों को राज्य पुलिस द्वारा परेशान करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट पश्चिम बंगाल को यह आदेश दिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? हमें उक्त घटना पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और राज्य सरकार का पक्ष जानना होगा. ज्ञात हो कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी अपने बैग में अनाधिकृत सोना लेकर आई थी. 


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कस्टम अधिकारियों ने दायर की थी याचिका
इस सूचना की पुष्टि करने के लिए जब कस्टम अधिकारियों ने बैग चेक करने का प्रयास किया तो राज्य पुलिस बैग छीन कर ले गई थी. इस संदर्भ में कस्टम अधिकारियों ने याचिका दायर की है. पश्चिम बंगाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका पर जब अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाही तो चीफ जस्टिस ने उनकी दलील सुनने से इनकार कर दिया.


इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रूजीरा को समन के अनुसार 8 अप्रैल को कस्टम विभाग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. हालांकि एकल पीठ ने यह भी कहा था कि कस्टम विभाग उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा सकता. बाद में अभिषेक की पत्नी की ओर से दो जजों की पीठ में कस्टम के समक्ष पेश होने पर रोक लगाने के लिए अपील की गई.