आर्मी एक्ट में बदलाव, 3 साल होगा CDS का कार्यकाल; इतने साल होगी रिटायरमेंट की उम्र
सरकार द्वारा जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त करने की मंशा जाहिर होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने सेना नियमों, 1954 में कार्यकाल और सेवा के नियमों में संशोधन किया है.
नई दिल्ली: सरकार द्वारा जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त करने की मंशा जाहिर होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने सेना नियमों, 1954 में कार्यकाल और सेवा के नियमों में संशोधन किया है. मंत्रालय ने 28 दिसंबर की अपनी अधिसूचना में कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) या ट्राई-सर्विसेज प्रमुख 65 साल की आयु तक सेवा दे सकेंगे.
इसमें कहा गया, "बशर्ते की केंद्र सरकार अगर जरूरी समझे तो जनहित में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवा को विस्तार दे सकती है."
जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख पद से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे. मौजूदा नियमों के अनुसार, तीन सेवाओं के प्रमुख 62 साल की आयु तक या तीन साल तक सेवा दे सकते हैं. इस घटनाक्रम को सरकार के भारत के पहले सीडीएस के पद के पंसद के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर को सीडीएस पोस्ट और इसके चार्टर व ड्यूटीज को मंजूरी दे दी थी.
गौरतलब है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2019) पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने भारतीय सेनाओं के लिए हाल के दशकों के सबसे बड़े सुधार की घोषणा की थी. अब तीनों सेनाओं यानि वायुसेना, थलसेना और नौसेना का एक सम्मिलित अध्यक्ष होगा. इसे CHIEF OF DEFENCE STAFF यानि CDS कहा जाएगा. इस तरह के एक पद की सिफारिश कारगिल युद्ध के बाद बनी सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में भी की गई थी.
इस पद के बनने से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल होने का साथ-साथ संसाधनों को उचित इस्तेमाल भी हो पाएगा. दुनिया की बहुत सी सेनाओं में इस तरह का पद है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक होने के बावजूद भारतीय सेना में ये पद नहीं था.