गांधीनगर: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात राज्य में भी लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी है. खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जेहाद के खिलाफ कड़ा बिल लाया जाएगा. इससे जबरदस्ती धर्मांतरण के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी. 


मुख्यमंत्री रूपाणी का बयान


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गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उसी में सरकार लव जेहाद के खिलाफ बिल लाएगी. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में लव लेहाद के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी.


यूपी-एमपी में पहले से कानून


बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुके हैं. इसमें धोखे से या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. यूपी में इस कानून के तहत कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं. आज ये विधेयक यूपी विधान मंडल में पास हो गया. इस विधेयक के अनुसार लव जेहाद के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक और हरियाणा सरकार भी इस तरह का कानून बनाने चल रही है. 


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ध्वनि मत से पारित हुआ विधेयक


उत्तर प्रदेश विधान मंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने लव जेहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में पास करा लिया है. बुधवार को यूपी विधान सभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया.